सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 30 सितंबर 2024 तक प्रदेश में हों चुनाव, जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है और कहा कि यह संवैधानिक तौर पर सही है। राष्ट्रपति को केंद्र की सहमति से यह फैसला लेने का अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर चल रहे तमाम विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाते हुए कहा कि इसकी अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई थी।
बता दें कि 5 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद प्रदेश को दो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले को विपक्षी दलों और कई और याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। लेकिन आज इन तमाम विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह केंद्र की सहमति से यह फैसला ले सके। लिहाजा उनके द्वारा लिया गया फैसला संवैधानिक रूप से सही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को अस्थायी करार देते हुए कहा कि इसका प्रावधान जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण करने के लिए किया गया था।

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