पॉवर ग्रिड की निर्माणाधीन विधुत लाईन पर रोक का प्रार्थना पत्र खारिज

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‘पॉवर ग्रिड पर गांव सेवडा (कोलायत) की ओरण  भूमि मे बिना अनुमति उच्च क्षमता की विधुत लाईन लगाने का आरोप का मामला    
बीकानेर। सिविल न्यायालय कोलायत (बीकानेर) ने पावर ग्रिड के विरुद्ध लोक प्रयोजन की राजस्व भूमि पर बिना अनुमति विद्युत लाइन के लिए टावर लगाने पर रोक लगाने हेतु प्रस्तुत अंतरिम अनुतोष  प्रार्थना -पत्र को खारिज कर दिया है।  कोलायत के सेवड़ा गांव निवासी देवीसिंह वगैरह ने जनहित का मुद्दा बताते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था। नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ओरण  भूमि/लोक परियोजन की राजस्व भूमि पर बिना अनुमति विद्युत लाइन डालने का कार्य राजस्व गांव सेवडाaपत्र प्रस्तुत किया गया । सिविल न्यायालय ने अधिवक्ता वादी  व प्रति वादी को वीसी के जरिए सुनकर लोक अभियोजक से रिकॉर्ड की स्थति पता कर अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र अस्वीकार के आदेश किये।
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