फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

Special brief revision program of photo voter lists started
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राजनीतिक दलों से कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान
बीकानेर। राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में शुक्रवार से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस दौरान 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और अपात्रों के नाम हटाने एवं नामों में सुधार का कार्य किया जाएगा। संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। मेहरा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार, 20 नवम्बर को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया है। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे एवं आपत्तियां 21 दिसम्बर तक मांगी जाएंगी। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर निर्धारित की गई हैं। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 11 जनवरी, 2021 तक किया जाएगा तथा 18 जनवरी, 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर को सभी बीएलओ अपने मतदान केन्द्र में उपस्थित रहकर दावे और आपतियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदान केन्द्र पर उसके बीएलओ, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के मोबाईल नम्बर लिखे जाए ताकि मतदाता को कोई दिक्कत हो, तो सम्पर्क किया जा सके। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने का आग्रह किया, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जोडऩे, हटाने तथा संशोधित करने का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के तहत बेहतर ढंग से किया जा सके और कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दल अपने-अपने बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बीएलए) को सक्रिय करें जिससे आगामी 1 जनवरी, 2021 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले अधिक से अधिक नव मतदाताओं तथा अन्य शेष रहे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जुड़वा सकें। मेहता ने निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बीएलओ के कार्यों की मॉनिटरिंग करें तथा सुपरवाईजर को पाबंद करें कि कोई भी पात्र मतदाता नाम जुडऩे से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि मृत तथा डुप्लीकेट मतदाता के नाम मतदाता सूची से हटाए जाए। मृत मतदाता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हटाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नाम जुड़वाने तथा हटवाने के संबंध में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जा। जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि शुक्रवार को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 16 लाख 35 हजार 160 मतदाता है। इसमें 8 लाख 62 हजार 870 पुरूष और 7 लाख 72 हजार 290 महिला मतदाता शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 50 हजार मतदाता और जुडऩे हैं और सरकारी कार्मिक और राजनीतिक दलों के समन्वय से यह लक्ष्य प्राप्त किये जाने का प्रयास किये जायेंगे।

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