पंपलेट, पोस्टर या फ्लेक्स बोर्ड पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम अनिवार्य

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पंचायती राज आम चुनाव 2020
आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव 2020 के तहत राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थक, कार्यकर्ता या अन्य संगठनों को अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित करवानेे वाले पेम्प्लेट, पोस्टर बैनर, होर्डिंग, विज्ञापन, हैंड बिल, होर्डिंग, फ्लेक्स बोर्ड आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाना होगा। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी ऐसी कोई प्रचार सामग्री प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशक के पहचान की घोषणा लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक, पेेम्प्लेट या पोस्टर होर्डिंग, फ्लेक्स का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा प्रकाशक स्वयं द्वारा दो व्यक्तियों से सत्यापित करवाकर मुद्रक को नहीं दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार मुद्रण के बाद घोषणा की एक प्रति मुद्रक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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