‘बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान 7 बजे तक करने होंगे बंदÓ

Absence at the polling station cost village development officer
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बीकानेर। कोरोना संक्रमण से जन स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात 8 से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। यह घोषणा 22 नवंबर शाम 7 बजे से आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी। आदेशानुसार जन स्वास्थ्य की रक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आदेशानुसार बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान 7 बजे बंद कर दिए जाएं जिससे संबंधित स्टाफ और अन्य व्यक्ति रात 8 बजे तक अपने घर पहुंच सके।
ये रहेंगे आदेश से मुक्त
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में वे फैक्ट्रियां जहां निरंतर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्टरी जिनमें रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, चिकित्सा व अन्य आपात स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उसके वाहन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रगण, ट्रक, मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री लेकर परिवहन करते हो अथवा खाली लौट रहे हो, का आवागमन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इन समस्त कार्यों के लिए अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इन आदेशों की उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगा।
किसी भी आयोजन में 100 से अधिक व्यक्तियों को नहीं मिलेगी अनुमति
कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक जन कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। ऐसे सभी समारोह में स्क्रीनिंग और स्वच्छता के सभी इंतजाम करने अनिवार्य होंगे और कुर्सियां ,रेलिंग सहित मानव संपर्क में आने वाले स्थानों की बार-बार सफाई की जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार नगरीय सीमा में स्थित ऐसे सभी कार्य स्थल जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है वहां 75 प्रतिशत कार्मिक ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा शेष 25: कार्मिक वर्क फार्म होम करेंगे।
विवाह समारोह में अनिवार्य होगी वीडियोग्राफी
कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर जारी एक अन्य आदेश में विवाह संबंधी आयोजन में आमंत्रित मेहमानों की संख्या को प्रतिबंधित करते हुए इसकी सीमा 100 तय की गई है। समारोह में कोरोना एडवाइजरी की पूरी अनुपालना के साथ-साथ विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को समारोह की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करानी होगी। साथ ही जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी आवश्यकता महसूस होने पर एक टीम गठित कर विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जा सकती है। आदेश में बताया गया है कि यदि वीडियोग्राफी के अवलोकन में समारोह में निर्धारित से अधिक मेहमान उपस्थित पाए गए तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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