बीकानेर में इन अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के आदेश जारी

If not to provide advisory, it will be expensive, administration is now at active turn
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बीकानेर। शहर में कुछ समय से नगर निगम की ओर से अवैध रूप से संचालित बिल्डिंगों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है। जिसके तहत् बिल्डिंग मालिकों को नोटिस देकर समय दिया जा रहा है। इसके पश्चात् समयावधि निकलने के बाद उन पर कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त एएच गौरी ने भुट्टों के चौराहे पर तीन अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। निगम आयुक्त एएच गौरी ने निर्माण अनुमति का आवेदन निरस्त करते हुए बिल्डिंग मालिकों को 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्होंने बिल्डिंग नहीं तोड़ी तो निगम की जेसीबी चलेगी। उपायुक्त पंकज शर्मा ने बिल्डिंग के मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार जिन भूखंडों में सेट बैक में निर्माण 10 साल या इससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता प्रदान कर सकता है। भूखंड पर निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। शून्य सेटबैक पर बेसमेंट सहित तीन मंजिला निर्माण किया गया है। मास्टर प्लान 2023 के अनुसार एनएच-15 पर यह निर्माण किया गया है। यह सडक़ 160-200 फीट चौड़ी करने का प्रावधान है। लेकिन भूखंड के सामने सडक़ की चौड़ाई 113 फीट ही है। जांच में निर्माण कार्य को भवन विनिमय 2017 के नियमों के विरुद्ध माना गया है। निगम के नोटिस के जवाब में तीनों बिल्डिंग मालिकों ने लिखा कि स्टेट के समय के पट्टे की भूमि पर निर्मित भवन, संपत्ति के उप विभाजन पर राजस्थान शहरी क्षेत्र नियम 1975 एवं नगरीय विकास विभाग का परिपत्र लागू नहीं होता।

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