


जयपुर। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे (सुबह 6 से 11 बजे तक) शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सख्तियां और बढ़ाई थी। इस गाइडलाइन में प्रदेश की शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में राजस्व विभाग से अलग से आदेश जारी करने का उल्लेख किया था। राजस्व विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए शराब की दुकानों को सब्जियों की दुकान खोलने के लिए दिए समय के अनुसार ही खोलने के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानों के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में पब्लिक डिलिंग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की है।