शहर के इस किराना स्टोर पर कार्रवाई

Seeing the epidemic, traders took this decision
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बीकानेर। पैकिंग खाद्य सामग्री पर मात्रा, मूल्य एवं मैन्युफैक्चरिंग तिथि अंकित नहीं पाए जाने पर शुक्रवार को व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट के हरियाणा स्टोर पर पच्चीस सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि कालाबाजारी तथा अन्य अनियमितता को रोकने के लिए गठित टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। निरीक्षण दल में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी इंद्रपाल मीणा और प्रवर्तन निरीक्षक सहदेव नैण शामिल थे।

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