अब खुले में कूड़ा कचरा फेंका तो लगेगा 100 से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना

Now if garbage is thrown in the open, then a fine of 100 to 5 thousand rupees will be imposed.
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जोधपुर। जोधपुर नगर निगम दक्षिण स्वच्छता को लेकर सख्त हो गया है। नगर निगम दक्षिण ने शहर में अब कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। निगम अब खुले में कचरा फेंकने वालो पर 100 रुपये से लेकर 5 हजार तक जुर्माना वसूल करेगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के विरचित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम-2016 के तहत कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के आयुक्त अमित यादव ने दक्षिण क्षेत्र के चारों जोन में कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत निगम क्षेत्र के चारों जोन में कोई भी कूड़ा कचरा सड़क और गलियों में फेंकता पाया गया तो उससे 100 रुपए से लेकर 5 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने दक्षिण के चारों जोन में 10-10 लोगों पर जुर्माना लगाने का लक्ष्य दिया है। आयुक्त अमित यादव ने चारों जोन के प्रभारियों को अपने अपने जोन में रोजाना दस-दस लोगों पर जुर्माने का लक्ष्य देकर आज से ही कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। नगर निगम दक्षिण में चार जोन की सफाई का जिम्मा रमेश गिरी, सुशील घोष, विमल धारू और सरदार बारासा संभाल रहे हैं। अब इन चारों सफाई प्रभारियों को अपने अपने जोन में इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करनी होगी। नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंकने पर 100 रुपये से लेकर 5 हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा। आवासीय परिसर, सड़क और गलियों में कचरा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानों से कचरा सड़क पर फेंकने पर 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज का गंदा पानी नालों में बहाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही मैरिज पैलेस का कचरा बाहर फेंकने पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

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