


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब कार कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी। ये संस्थान अपने सेंटरों में ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी भी कर सकेंगे। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हालांकि, गाडिय़ों के पंजीयन के लिए अभी आपको आरटीओ ही जाना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहले की तरह ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते रहेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक, अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटो मोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेनिंग स्कूल खोलने की इजाजत होगी। अब ये कंपनियां ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
इन सेवाओं के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाओं को लेकर केद्र सरकार समय-समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी करती रहती है। खासकर हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाडिय़ों के पंजीयन के लिए नए नियमों को लागू किया है। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से देश की तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रहा है। लाइसेंस संबंधित सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा। आपको फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी। इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा।