


बीकानेर। न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.) अधिनियम बीकानेर के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार वाजा ने कोलायत पुलिस थाने के धारा 302/34 आईपीसी के मामले में निर्णय करते हुए मुल्जिम गुरुचरण सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र सोदागर सिंह निवासी कलसिया थाना पुलिस रामपुर जिला लुधियाना पंजाब को धारा 302 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास व अर्थदंड के रूप में दस हजार रुपए की राशि से अधिरोपित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 20 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा एवं मुल्जिम को 382 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से अधिरोपित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक कुंदन व्यास ने मुकदमा का सारांश बताया कि 25 अगस्त 2013 को गुरुचरण सिंह उर्फ भोला सिंह ने परिवादी जोगेन्द्र सिंह के भाई सुरेन्द्र सिंह के साथ धारदार कुल्हाडी से चोटें मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कोलायत थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करते हुए गुरुचरण सिंह के खिलाफ चालान पेश कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह कराए गए। न्यायालय ने उक्त घटना को सही मानते हुए मुल्जिम गुरुचरण सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजन कुंदन व्यास एडवोकेट ने की।