टे्रन में सफर करने से पहले जाने यह नियम, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन

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नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की दस्तक को देख केन्द्र सरकार ने कोरोना को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की गई थी। वहीं अब भारतीय रेलवे ने भी कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। अगर आप अब ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना चाहिए वरना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्या है इस गाइड लाइन में आइये आपको बताते हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखकर दक्षिण रेलवे ने यात्रियों पर कुछ सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। फिलहाल ये नया नियम लोकल ट्रेनों के लिए बनाया गया है। दरअसल, दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में ‘नो वैक्सीन, नो एंट्रीÓ पॉलिसी लागू कर दी है। इस नये नियम के मुताबिक अब लोकल ट्रेन में वही सफर कर सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवाया हो। बिना कोरोना वैक्सीन लगवाए लोग अब लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं अगर किसी यात्री ने कोरोना वैक्सीन का सिर्फ सिंगल डोज ही लिया है तो भी उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिखाना होगा वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट
दक्षिण रेलवे ने यह भी कहा है कि रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को यात्रा टिकट या मासिक सीजन टिकट जारी कराने के दौरान वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य होगा। जिनके पास वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही टिकट जारी किया जाएगा। दक्षिण रेलवे के इस कदम को देखते हुए दूसरी जगहों पर भी इस तरह के नियम को लागू किए जा सकते हैं।

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