नहरबंदी से पहले प्रशासन एक्टिव मोड़ पर, पानी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज

Administration on active mode before canal closure, FIR will be registered against those who steal water
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बीकानेर। प्रस्तावित नहर बंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था संधारण के संबंध में बैठक जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक तथा 20 अप्रैल से 19 मई तक पूर्ण नहर बंदी रहेगी। इस दौरान जिले के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर पेयजल पहुंचे, इसके मद्देनजर पूर्ण मुस्तैदी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान पानी की चोरी किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। आईजीएनपी की नहरों तथा पीएचईडी के जल भंडारण स्रोतों से पानी की चोरी करने वालों के विरुद्ध संबंधित विभाग द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, ग्राम सेवक, बीट कांस्टेबल की संयुक्त मॉनिटरिंग टीम गठित करने तथा पूरी स्थिति पर मुस्तैदी से नजर रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीएनपी तथा पीएचइडी द्वारा ऐसे पॉइंट्स का चिन्हीकरण किया जाए, जहां पानी चोरी की अधिक संभावना हो सकती है। इन स्थानों पर पुलिस का विशेष जाब्ता तैनात किया जाए। जिला कलक्टर ने जिले के समस्त जल भंडारण स्रोतों की क्षमता, वर्तमान जलस्तर तथा नहरबंदी के दौरान वितरण की योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नहर बंदी के दौरान सभी संबंधित विभाग पूर्ण गंभीरता से काम करें, जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त सेनेटरी डिग्गिया भरवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी, स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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