


नई दिल्ली। एक अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 20-23 के बाद सरकारी पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजना, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियमों में भी बदलाव किए गए, इन सभी बदलाव का सीधा असर हमारी जेब में पड़ेगा। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमें इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है। नियमों की जानकारी न होने पर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में समस्या हो सकती है।
Tax on PF account पीएफ खाते पर टैक्स
अप्रैल महीने से पीएफ खाते को दो भागों में बांटा जा सकता है। जिस पर टैक्स भी लगेगा, नियम के मुताबिक पीएफ खाते में एक 2.5 लाख रुपए तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर की योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा।
GST Invoice जीएसटी चालान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के तहत द्ग-ष्द्धड्डद्यद्यड्डठ्ठ जारी करने के लिए टर्न और सीमा को घटाकर 200000000 कर दिया है। पहले यह सीमा 500000000 थी जीएसटी का नया नियम एक अप्रैल से लागू होगा गया है।
FD Scheme एफडी योजना
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक ने विशेष फिक्स डिपाजिट योजना शुरू की थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा मिलता है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रैल से इस योजना को बंद कर दिया है।
Post office rules डाकघर के नियम
डाकघर की छोटी बचत योजनाओं से जुड़े नियम अप्रैल में बदलने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और टर्म डिपॉजिट खाते पर मिलने वाला ब्याज सीधे खाते में आएगा। ब्याज अब नगर नहीं मिलेगा इसलिए अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा।
Mutual Fund म्यूच्यूअल फंड
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर मिलेगा। म्यूच्यूअल फंड ट्रांजैक्शन एग्री केशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटी 31 मार्च शिक्षक डिमांड ड्राफ्ट भुगतान सुविधा बंद कर दी गई है। अप्रैल से म्युचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान किया जा सकेगा।