


बीकानेर। एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट इस्तगासे के जरिये जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसकी जांच थानाधिकारी महावीर प्रसाद कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार परिवादिया सुदर्शना नगर निवासी नेहा माथुर का आरोप है कि मेरे पति द्वारा कोर्ट में चल रहे भरण पोषण के मुकदमे में जो दस्तावेज पेश किए हैं उन पर किसी भी बैंक तथा इनकम टैक्स विभाग की कोई सील व सिगनेचर नहीं है। इसके अतिरिक्त कम्प्युटर जनरेटेड दस्तावेज होने का भी कोई उल्लेख इन दस्तावेजों में नहीं है। आरोप है कि पति डॉ. अरविंद किशोर माथुर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज व्यक्तिगत व गोपनीय दस्तावेज की श्रेणी में आते है जिनकी अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है। क्योंकि मुझे इन दस्तावेजों को जारी करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 65, 66, 70, 72, 72ए, 84बी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।