


बीकानेर। पोक्सो मामले की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ साढ़े पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी दिया है। हनुमानगढ़ के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 23 जनवरी 2019 को पीडि़ता ने महिला पुलिस थाने को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह खेत में चारा काट रही थी। इस दौरान आरोपी रोहताश्व पुत्र बृजलाल निवासी अराईयावाला मौके पर आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए और रेप की कोशिश की। इस दौरान शोर सुनकर जब उसका चाचा मौके पर आया तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने 7 गवाहों की गवाही को मानते हुए आरोपी रोहताश्व को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।