विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्मिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए करें पाबंद

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बीकानेर। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बैल्ट के उपयोग के लिए निर्देशित करने के लिए कहा है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने बताया कि राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों में जान-माल की क्षति अधिक होती है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके तहत 1 से 31 जनवरी तक ‘सड़क सुरक्षा माह’ आयोजित किया जा रहा है। जिसकी थीम ‘परवाह’ है।
इसके मद्दनेजर उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को हेलमेट और सीट बैल्ट का उपयोग करने के लिए पाबंद करें। बिना हेलमेट वाहन चालकों को कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दें। साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने के लिए भी प्रेरित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी के प्रयासों से ही सड़क दुघर्टनाओं में कमी के साथ जान-माल में कमी लाई जा सकेगी और ‘सड़क सुरक्षा जन जाग्रति अभियान’ का सफल बनाया जा सकेगा।

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