


बीकानेर, 21 जून। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर एडीएम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिसब्रांडेड और निम्न गुणवत्ता (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने पर कुल ₹30 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एडीएम प्रशासन राम अवतार कुमावत की कोर्ट द्वारा की गई।
मिसब्रांडेड उत्पादों पर कार्रवाई
- भुजिया:
- हरीराम जी भुजियावाला, दाऊजी मंदिर रोड: ₹2.75 लाख
- मातृ छाया डिपार्टमेंटल स्टोर, तीन खंबों का चौक: ₹25 हजार
- पापड़:
- लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर, जय नारायण व्यास कॉलोनी: ₹50 हजार
- घी (क्षीर ब्रांड):
- धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, रींगस (सीकर): ₹2 लाख
- सत्यनारायण तापड़िया, नोखा: ₹50 हजार
- आर.बी. मूथा एंड कंपनी, मंडोर मंडी जोधपुर: ₹50 हजार
- मैंगो ड्रिंक प्योर:
- श्रुति इंटरनेशनल, दिल्ली व देहरादून: ₹2.40 लाख
- विजय लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृषि मंडी रोड बीकानेर: ₹50 हजार
- वेंडर, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म-1, ट्रॉली-03: ₹10 हजार
निम्न गुणवत्ता (सब स्टैंडर्ड) उत्पादों पर कार्रवाई
- मसाला आलू पेटिज:
- The Pizza Club, रानीबाजार: ₹5 लाख
- ब्लेंडेड एडिबल ऑयल (स्टार वे):
- चावला किराना स्टोर, छतरगढ़: ₹3.5 लाख
- गाय का दूध:
- सियाग दूध भंडार, तेलीवाड़ा: ₹25 हजार
- दही:
- बालाजी स्वीट्स, सुदर्शना नगर: ₹20 हजार
- लाल मिर्च पाउडर:
- जयश्री मसाला, करणी इंडस्ट्रीज एरिया: ₹15 हजार
- कचौरी (रेलवे स्टेशन):
- पीआरएस कैटरिंग यूनिट, प्लेटफॉर्म नं. 1: ₹4.5 लाख
- वेंडर कर्मवीर आर्य: ₹50 हजार
- रिफाइंड पाम ऑयल:
- मुकेश घी वाला, रामपुरा बस्ती, लालगढ़: ₹25 हजार
प्रशासन की चेतावनी
एडीएम श्री कुमावत ने बताया कि सभी फर्मों को जुर्माना चुकाने के लिए एक माह की मोहलत दी गई है। चालान समय पर नहीं भरने पर संबंधित फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सभी मामलों में संबंधित पक्षों को पूर्व में सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था।