


बीकानेर – पीबीएम हॉस्पिटल की लापरवाही पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल द्वारा जन्म और मृत्यु की जानकारी समय सीमा के बाद भेजने के मामलों में नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम उपायुक्त ने पीबीएम अधीक्षक को पत्र भेजकर वर्ष 2022 से 2025 तक 21 दिन से अधिक विलंब से भेजी गई सूचनाओं की सूची और उन पर लगने वाली पेनल्टी की जानकारी मांगी है।
नियम के मुताबिक, अस्पतालों को प्रत्येक जन्म और मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर नगर निगम को भेजनी होती है। ऐसा न करने पर ₹250 से ₹1000 तक की पेनल्टी का प्रावधान है। हालांकि, कई बार यह सूचना देरी से पहुंचती है, जिससे प्रमाणपत्र लेने वाले आम नागरिकों को पेनल्टी चुकानी पड़ती है – जबकि गलती अस्पताल की होती है।
इस मामले को लेकर पहले से उपभोक्ता न्यायालय में एक वाद भी विचाराधीन है। अब निगम की ओर से उठाए गए इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि पीबीएम हॉस्पिटल समयबद्ध तरीके से सूचनाएं भेजेगा और नागरिकों को अनावश्यक पेनल्टी से राहत मिलेगी।