


बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र अन्तर्गत मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र में मकान नं. 14/86 से दक्षिण दिशा को गुजरने वाली गली-मकान न. 14/165 के सामने से दक्षिण दिशा को गुजरने वाली गली-मकान नं.14/54 के सामने से उत्तर दिशा की गली व पश्चिम दिशा की ओर गुजरने वाली गलियां-श्री राम बिल्डिंग मैटेरियल के पास से उत्तर दिशा को गुजरने वाली गली का क्षेत्र तथा पुलिस थाना कोटगेट के कमला कॉलोनी के क्षेत्र में पूर्व में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय से लेकर पश्चिम में बड़ी कर्बला के मुख्य द्वार-उत्तर में मनसा जनरल स्टोर से लेकर बड़ी कर्बला के दक्षिण पूर्व के द्वार तक के क्षेत्र तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।