


बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के तहत मतदान चरणों के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के प्रावधान के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के प्रावधान इस चुनाव में भी लागू हैं। चुनाव के तहत प्रथम चरण के लिए 21 नवंबर सायं 5 बजे से 23 नवंबर सायं 5 बजे तक, द्वितीय चरण के लिए 25 नवंबर सायं 5 बजे से 27 नवंबर सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसी प्रकार तीसरे चरण के मतदान के लिए 29 नवंबर सायं 5 बजे से 1 दिसंबर सायं 5 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा। मेहता ने बताया कि इस चुनाव के चैथे चरण मतदान हेतु 3 दिसंबर सायं 5 बजे से 5 दिसंबर सायं 5 बजे तक सूखा दिवस लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना के निर्देेेेश दिए गए हैं।