12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Accused of raping a 12-year-old girl, sentenced to 10 years
Spread the love

बीकानेर। पॉक्सो कोर्ट ने चार वर्ष पूर्व 12 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी छत्तरगढ़ के केला गांव निवासी बाबू खां उर्फ रहमत अली को दोषी मानते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का अर्थदंड भी डाला है। प्रकरण के अनुसार पीडि़ता के पिता ने 21 मई, 2017 को छत्तरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि 19 मई 2017 को परिवादी घर से बाहर गया हुआ था। पीडि़ता घर में अकेली थी। उस दौरान एक महिला एवं एक पुरुष उसके घर पर आए। पीडि़ता को शादी में चलने की बात कहकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। बाद में उन दोनों ने आरोपी से सांठ-गांठ कर पीडि़ता को उसके सुपुर्द कर दिया। आरोपी पीडि़ता को नागौर, अजमेर व जोधपुर ले गया, वहां मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता को 15 दिन बाद बरामद कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। राज्य की ओर से पैरवी एडवोकेट सुभाष साहू ने की।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In बीकानेर

Leave a Reply