विधवा पेंशनर के पात्र वंचित बच्चों को पालनहार से जोड़ें

Add widowed pensioner eligible children to disadvantaged children
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बीकानेर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने विधवा पेंशनर्स के बच्चों को पालनहार योजना से जोडऩे के लिए सर्वे करने तथा पात्र बच्चों को इससे लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार ने बताया कि पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पांच सौ रुपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में जिले में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की 10 हजार 371 विधवा पेंशनर्स, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभांवित हो रही हैं। इनमें से 3 हजार 481 विधवा पेंशनर्स ही पालनहार योजना का लाभ ले रही हैं। शेष 6 हजार 890 विधवा पेंशनर्स के पात्र वंचित बच्चों का सर्वे कर उन्हें पालनहार योजने के निर्देश जिला कलक्टर ने दिए हैं। इसके लिए पेंशनर्स की सूची संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई, जिससे उनके द्वारा इस संबंध में सर्वे किया जा सके। सर्वे के बाद ग्राम विकास अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र बच्चा लाभ से वंचित नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने आंगनबाड़ी से जुड़े विधवा पेंशनर्स के 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के सर्वे के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक तथा विद्यालय में अध्ययनरत विधवा पेंशनर्स के 6-18 वर्ष के बच्चों को योजना से जोडऩे के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया हैं।

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