स्कूल में अवैध निर्माण पर न्यायालय ने लगाई रोक, दिया स्थगन आदेश

Court put a stay on illegal construction in the school, adjourned
Spread the love

बीकानेर। न्यायालय ने स्कूल में चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए मामले में स्थगन आदेश जारी किए है। किंकाणी व्यास पंचायती ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट गिरीराज मोहता ने बताया कि किकाणी व्यास पंचायती संपति ट्रस्ट ने पुष्करणा स्कूल पर अपनी संपत्ति का दावा पेश किया था। जिसमें ट्रस्ट की एक अचल संपत्ति हैं जो कि व्यासों की बगीची के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहां पुष्करणा स्कूल के नाम से संस्था चल रही है। किंतु समाज के कुछ लोगों द्वारा मनमर्जी से संस्थाओं का निर्माण कर समाज के लोगों से चंदा उगराही में लगे हुए है तथा खुद उगाही कर रहे है। इनके मुताबिक इन लोगां की ओर से व्यासों की संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से निर्माण किया जा रहा है। इस पर न्यायालय की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्टे दिया गया है।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In बीकानेर
Comments are closed.