देशनोक थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में लगाया कफ्र्यू

Curfew in these areas of three police station areas of the city
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बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरिवाल ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट बीकानेर रिया केजरीवाल ने पुलिस थाना देशनोक के अन्तर्गत भूरा बास क्षेत्र में मकान महावीर भूरा से मकान शिवरतन सोनी व गली आम भूराबास से होते हुए बाड़ा महावीर भूरा मकान तोलाराम भूरा गली आम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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