


बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत तेलीवाड़ा क्षेत्र में न्यू सेकेंण्डरी स्कुल के पास मकान मोहम्मद नूर से मकान मेहराजुदीन तक के क्षेत्र में तथा पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र में जस्सुसर गेट के बाहर के क्षेत्र में 15 नम्बर स्कुल वाली गली में उत्तर दिशा में बिजली के ट्रांसफार्मर तक के क्षेत्र तक व भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्र में निजामुदीन के मकान के पास गली से मंजूर पटवारी के मकान तक -अब्दुल हमीद के मकान के पास चैराहे से दिनेश जांगिड़ के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।