आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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बीकानेर। आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहम दस्तावेज है। इसके बिना किसी भी योजना का लाभ मिलना मुश्किल है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति की आधार कार्ड में दी गई जानकारी पूरी तरह से सही होनी जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है अथवा कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और अब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो इसे अपडेट करवाना जरूरी है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आधार कार्ड में पर्सनल डिटेल के तौर पर पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं। यूआईडीएआई के मुताबिक कोई भी सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल में जाकर अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। आधार में डेमोग्राफिक डिटेल (नाम, पता, डीओबी, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) और बॉयोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ) जैसी अन्य जानकारी नजदीक के आधार नॉमिनेशन सेंटर से अपडेट करवाया जा सकता है। आधार होल्डर, बच्चे (15 वर्ष से अधिक आयु) और अन्य जिन्हें अपने बॉयोमेट्रिक्स डिटेल, उंगलियों के निशान, आइरिश और तस्वीरों को अपडेट करने की आवश्यकता वाले कार्ड धारकों को भी आधार नॉमिनेशन सेंटर से अपडेट करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि माई आधार पोर्टल  के माध्यम से दस्तावेज अपडेट का कार्य 14 जून तक कार्ड धारक द्वारा नि:शुल्क अथवा आधार सेवा केन्द्र से निर्धारित शुल्क देकर करवाया जा सकता है। 14 जून के बाद ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

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