


बीकानेर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 मार्च को कोरोना गाइडलाइन की अवधि समाप्त हो रही थी। राज्य के गृह विभाग के गु्रप-9 की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार नगरीय निकायों के सभी बाजार रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समयावधि को बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात को 11 बजे की बजाय 10 बजे से लागू होगा। आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद नहीं रहेंगे। सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक की नियमित कक्षाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा एवं आबूरोड में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय स्ह्रक्क का पालन करना होगा। कोरोना को लेकर बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने हाई लेवल बैठक कर इसकी समीक्षा की थी। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए थे।
इन पर लागू नहीं होगी गाइडलाइन
– वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा हो।
– वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
– आईटी कंपनियां और मेडिकल की दुकानें, रेस्टोरेंट्स।
– अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय।
– विवाह संबंधी समारोह।
– चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल।
– बस स्टैंड/ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण।
– माल परिवहन करने वाले भार वाले वाहनों के आवागमन।
– माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
– इनके लिए पृथक से पास जारी नहीं किए जाएंगे।
– समारोह में आमंत्रित सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
– एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 200 व्यक्ति की सीलिंग रखी जाए।
– फेस मास्क पहनना अनिवार्य।
– नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना।