


बीकानेर। संभाग के चूरू जिले में वाइफ स्वेपिंग का एक मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी ही पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। आरोप है कि पति के दोस्तों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। शहर में किराए पर रह रही पीडि़ता ने पति पर कई संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाने में 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा और गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। पीडि़ता ने बताया कि नशे की लत और दहेज के लालच में हैवान बना पति उनकी अश्लील और आपत्तिजनक फोटो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था और पति के दोस्त उनका रेप करते थे। महिला थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के मुताबिक पीडि़ता नागौर जिले के लाडनूं इलाके की रहने वाली है और वह फिलहाल चूरू शहर रहती हैं। 29 वर्षीय पीडि़ता ने मां के साथ महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उनकी शादी अप्रैल 2014 में पंजाब के लुधियाना निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद 5 लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उन्हें तंग किया जाने लगा। मांग पूरी न होने पर उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाने लगीं।
पीडि़ता का आरोप है कि उसे कमरे में बंद कर भूखा-प्यासा रखा जाने लगा। ससुराल वाले उनसे मारपीट भी करते। इससे भी जब पति का मन नहीं भरा तो जनवरी 2016 में उन्हें घुमाने के बहाने शिमला ले गए थे। होटल में उन्हें जबरन शराब पिलाकर नशे की हालत में दोस्त के हवाले कर दिया। पति के दोस्तों ने उनके साथ रेप किया। साल 2016 से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार जारी रहा, क्योंकि पति ने इस वारदात का विडियो बना लिया था।
वाइफ स्वेपिंग का खेल
पीडि़ता ने बताया कि अश्लील वीडियो और फोटो के बल पर उनके पति ने उनका ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी शख्स ने अपने कई दोस्तों के साथ उन्हें संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि उनका पति अब वाइफ स्वेपिंग का खेल भी खेलने लगा था। पति के दोस्त पीडि़ता के साथ रेप करते और पति दोस्त की पत्नी के साथ हम बिस्तर होते थे।
नंदोई भी अनैतिक संबंध के लिए करता था मजबूर
पति द्वारा खींचे गए आपत्तिजनक फोटोग्राफ उसके नंदोई के हाथ लग गए। आरोप है कि इसके बाद वह भी अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा। पीडि़ता से जब पति का मन भर गया तो मार्च 2021 में दो बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया। इस सदमे को पीडि़ता के पिता सहन नहीं कर सके और मई 2021 में उनका देहांत हो गया। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 498-ए, 406, 323, 376-डी और 354 में मामला दर्जकर मामला लाडनूं थाना पुलिस को सौंप दिया है।