


बीकानेर। वर्तमान दौर सभी जगह अधिकांश तौर पर लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर हम डिजिटल पमेन्ट के लिए यूपीआई का प्रयोग करते हैं लेकिन हड़बड़ी में कई बार ऐसा हो जाता है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करते समय हम किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर गलत अकाउंट में आपका पैसा चला जाए तो आपके पास उसे वापस पाने का एक अच्छा तारीख है। हालांकि, कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप गलत खाते में गए रकम को वापस पा सकते हैं। एनपीसीआई में करनी होगी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक गाइडलाइन के अनुसार, यदि आप गलती से भी किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो बैंक और आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर शिकायत करें। आपने जिस अकाउंट में पैसा भेज दिया है, उसकी पूरी डिटेल्स यूपीआई ऐप के ग्राहक सेवा के साथ बैंक को देना होगा। ऐसे में यदि पैसा पाने वाले व्यक्ति ने निकासी नहीं की होगी तो तत्काल आपका फंड रिवर्ट हो जाता है। लेकिन यदि सामने वाले ने पैसे निकाल लिए हैं तो आपको बैंक जाकर आरबीआई और एनपीसीआई में शिकायत करनी होगी।
बैंक को जानकारी यदि पेमेंट करने के दौरान आपने गलती से भी किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके उपरांत अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। आप चाहें तो बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नेटबैंकिंग के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।
ट्रंसजेक्शन आईडी की डिटेल संभालकर रखें आप अपने पास पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज और ट्रंसजेक्शन आईडी की डिटेल संभालकर रखें। यूपीआई के माध्यम से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए सबसे पहले आपको Dispute Redressal Mechanism पर जाना होगा। वहां जाकर आपको ट्रांजैक्शन टैब में जाकर आवश्यक जानकारी भरनी होगी।