


बीकानेर। वनरक्षक भर्ती में हुए घोटाला प्रकरण में न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर ने एक मामले की सुनवाई में एफ.आर. नामंजूर कर दी है। वर्ष 2011 में वन विभाग में हुई वन रक्षक की भर्ती को न्यायालय में एडवोकेट राजेन्द्र बेनीवाल द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें जांच के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच उसी दिन पुन ए.सी बी स्पेशल यूनिट का अग्रिम व उपयुक्त अनुसंधान करने के लिये लौटा दी है। एडवोकेट राजेन्द्र बेनीवाल जो इस मामले में स्वयं परिवादी रहे हैं, ने बताया कि समस्त सेन्टरों पर इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला किया गया तथा किसी भी प्रकार से किसी योग्य परीक्षार्थी का नहीं लिया गया। जिन-जिन व्यक्तियों को विभाग ने नियुक्ति दी है, वह भी संदेह के घेरे में हैं। जिन लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दे दी गई है, वह भी इस प्रकार से इस विभाग में नौकरी के पात्र नहीं हैं। विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है तथा जिसे छिपाने के अनेको प्रयास किये जा रहे है और किये गये हैं।