ऋण आवेदनों से जुड़े प्रकरणों का 10 जनवरी तक निस्तारण करने के निर्देश

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बीकानेर। बैंकर्स समिति की गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के ऋण आवेदनों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण 10 जनवरी तक अनिवार्य रूप से करने की निर्देश दिए गए ।जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के ने प्रकरणों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रकरणों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करें , जिससे पात्र को समय पर सहयोग मिलना सुनिश्चित किया जा सके।
नित्या के कहा कि सभी सरकारी योजनाओं में ऋण आवेदनों से संबंधित प्रकरणों को 10 जनवरी तक अनिवार्य रूप से निस्तारित किया जाए। छोटी सी छोटी सहायता राशि से एक व्यक्ति के जीवन को नई दिशा मिलती है इस संवेदनशीलता के साथ ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए । नित्या के ने कहा कि स्वरोजगार सृजन से जुड़े प्रकरणों में बैंक अपनी अहम भूमिका को समझते हुए कार्य करें। बैठक में निजी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना के साथ समुचित भागीदारी नहीं होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना सहित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के संबंध में भी निर्देश दिए गए।
सीईओ जिला परिषद ने कहा कि विभिन्न बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बेहतर काम हुआ है लेकिन निजी बैंकों को इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। पीएमईजीपी योजना के तहत एसबीआई, बीओबी, बीओआई, केनरा बैंक, यूको बैंक , यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा मार्जिन मनी क्लेम के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं ।
बैठक में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना सहित महिला अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम अजय सहित विभिन्न योजनाओं के प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में एलडीएम एन वाई व्यास ने भी विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में नाबार्ड डीडीएम रमेश तांबिया सहित अन्य बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण की दी गई जानकारी*
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु के लिए सक्रिय खाताधारक को 2 लाख रुपए बीमा का प्रावधान है । योजना का लाभ वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए में उपलब्ध है। योजना के तहत नामांकन के लिए ग्राहक की सहमति अनिवार्य है। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी सक्रिय खाताधारक इस योजना के तहत पात्रता रखते हैं और 55 वर्ष की आयु तक जारी रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता दोनों की दशा में बीमा कवर प्रदान किया गया है योजना के तहत मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए का बीमा तथा आशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी सक्रिय खाताधारक इस योजना में केवल 20 रुपए का प्रीमियम जमा कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए नामांकन हेतु ग्राहक की सहमति अनिवार्य है।
सीईओ जिला परिषद नित्या के ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किया जा रहे शिविरों में भी इन बीमा सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण करवाया जा सकता है।

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