बीकानेर शहर में वाहनों की गति सीमा निर्धारित – जिला प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश

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बीकानेर, 4 जुलाई। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बीकानेर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न मार्गों पर मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के तहत लिया गया है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्णयों के आधार पर यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की गति सीमा निम्नानुसार तय की गई है:

गति सीमा का वर्गीकरण:

🔹 25 किमी प्रति घंटा:
कोटगेट के अंदर का परकोटा क्षेत्र, नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर और भीनाशहर।

🔹 30 किमी प्रति घंटा:
महात्मा गांधी रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, पीबीएम हॉस्पिटल रोड, म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क, कीर्ति स्तंभ से भीमसेन सर्किल, पवनपुरी, जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर, समतानगर, भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती, मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर।

🔹 45 किमी प्रति घंटा:
नोखा रोड, जैसलमेर रोड, श्रीगंगानगर रोड और पूगल फांटा से शोभासर होते हुए सब्जी मंडी रोड तक।

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