आधार सीडिंग में लापरवाही, दो राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित

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बीकानेर। उपभोक्ता सप्ताह में उचित मूल्य दुकान बंद पाए जाने, दो दिवस पूर्व मोबाईल से सूचना दिए जाने के बावजूद उचित मूल्य दुकान बंद रखने, माह दिसम्बर का गेहूं प्राप्त होने के बावजूद उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करने तथा आधार सीडिंग में लापरवाही बरतने पर जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वितीय ने राजासर भाटियान, तहसील छत्तरगढ़ के दो राशन डीलरों कमल किशोर (एफ.पी.एस. कोड 3842) तथा शंकरलाल (एफ.पी.एस. कोड 26896) के प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिए हैं। जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागूराम महला की अध्यक्षता में शनिवार को ग्राम पंचायत भवन, छत्तरगढ में आधार सीडिंग के संबंध में राशन डीलरों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में आसपास के क्षेत्रों के लगभग 15 राशन डीलर उपस्थित थे। डीलरों को संबोधित करते हुए जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओं के आधार नम्बर को राशन कार्ड से जोडऩे के आधार सीडिंग कार्य में पूरी गंभीरता बरतने और प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। महला ने शनिवार को छत्त रगढ तहसील के मोतीगढ़, सत्तासर, छत्तरगढ़, राजासर भाटियान व केला तथा लूणकरणसर में उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। महला ने बताया वर्तमान में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत आधार सीडिंग की अनिवार्यता व महत्ता के मध्यनजर सीडिंग कार्य हेतु सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ के अन्तर्गत बीकानेर जिले में बीकानेर जिले में सभी ब्लॉक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एन.एफ.एस.ए. के पात्र उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में अंकित सदस्यों के आधार नम्बर को जोडऩे का कार्य चल रहा है। जिन उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत नियमित रूप से राशन प्राप्त होता है, उन्हे अपने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का आधार नम्बर राशन कार्ड से जुड़वाया जाना आवश्यक है। श्री महला ने बताया कि जिन राशन डीलरों द्वारा राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जा रही है या आधार सीडिंग में गंभीरता नहीं बरती जा रही है, उनकी जांच कर लाईसेंस निलम्बित करने की कार्यवाही की जाएगी।

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