बीकानेर में 20 जून तक बंद रहेंगे सार्वजनिक उद्यान, कलक्टर ने किये आदेश जारी

Admission to Kovid Hospital with relatives of very serious patients apart from family members
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बीकानेर। शहरी क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उद्यान 20 जून तक बंद रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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