


आदेशानुसार सर्वाेच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की अनुपालना में जिले में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों के उपयोग करने की अनुमति रहेगी इसके अतिरिक्त पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेशानुसार आर्मी एरिया, एयरफोर्स स्टेशन, नाल आर्मी की एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर परिधि में आतिशबाजी छोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है । इसी प्रकार इस अवधि के दौरान रिवाल्वर ,पिस्टल ,राइफल बंदूक या अन्य किसी प्रकार का धारदार हथियार या आपत्तिजनक विस्फोटक लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा । इस आदेश से सशस्त्र पुलिस होमगार्ड सेना और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है।