






बीकानेर। लॉकडाउन 3 के दौरान अब जिला प्रशासन की ओर से आवागमन में लेकर छूट देते हुए जिले और जिले से बाहर अनुमत गतिवधियों के लिए आवागमन हेतु पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने कहा कि गैर अनुमत गतिविधियों या घूमने फिरने के लिए निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए समय-समय पर पुलिस जांच करेगी और नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी। गौतम ने बताया कि जिले और अंतर जिला में व्यक्तिगत वाहन, कैब या टैक्सी में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोगों के आने जाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार दुपहिया वाहनों पर एक व्यक्ति तथा ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त एक सवारी को बैठाया जा सकता है।