राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित पर जारी की अनेक छूटें

Rajasthan government has released many discounts on the installation of oxygen gas plant
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बीकानेर। जिला उद्योग केंद्र बीकानेर महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि कोरोना महामारी की द्वितीय लहर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता को देखते हुए राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने-अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बंध में अनेक शिथिलताएँ व छूट जारी की गयी है। जिसमें मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि व अकृषि भूमि पर स्थापित किये जाने हेतु प्रभावी एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के समस्त भू उपयोगों में अनुज्ञेय होंगे। मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में ना होने, कोर्ट में वाद लंबित ना होने, भूमि का टाइटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर शपथ पत्र के आधार पर 90 ए का आदेश जारी किया जा सकेगा। मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किये जाने हेतु समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख सम्बन्धित निकाय स्तर पर ही जारी किये जायेंगे, राज्य सरकार से प्रथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 10 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम 20 के अंतर्गत लीज राशि में छूट के सम्बंध में प्रथक से अधिसूचना जारी की गई है।

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