कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाईडलाइन

Rajasthan government issued these orders regarding New Year celebration on the night of 31 December
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बीकानेर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला किया है। नए साल से फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की लाइव ओपन बैठक में नई गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी। हर तरह के समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इक_ा होने पर रोक रहेगी। सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। हालांकि 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। उधर, स्कूलों को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
बिना दोनों डोज सिनेमा नहीं, गैदरिंग सिर्फ 50 प्रतिशत
सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं थी।
रेस्टोरेंट्स 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे
रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। बैठाकर खिलाने की सुविधा रात 10 बजे तक ही रहेगी।
हालात देखकर कलेक्टर देंगे अनुमति
किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक यह लिमिट नहीं थी। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे। बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10 हजार जुर्माना देना होगा।
रात 10 बजे बाजार बंद करने होंगे
सभी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी और बाजार रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे। 10 बजे बाद कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करने होंगे।
सिटी-मिनी बसें रात 11 बजे तक
सिटी मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगी।
नाइट कर्फ्यू पहले की तरह
प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर सख्ती होगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 12.30 बजे तक की छूट का प्रस्ताव रखा गया है। यह छूट लिखित में नहीं दी गई है।

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