पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन व ट्रांसफर करवाना हुआ सस्ता

Registration and transfer of old vehicles has become cheaper
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बीकानेर। राज्य सरकार ने बजट में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पुराने वाहनों के ट्रांसफर को लेकर टैक्स स्लेब में परिर्वतन कर वाहन मालिकों को राहत दी है। दुपहिया और चौपहिया नए वाहन खरीदने तथा दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों का यहां रजिस्ट्रेशन करवाने पर पुरानी टैक्स स्लेब को कम किया है। इससे 100 सीसी तक के दुपहिया वाहन खरीदने पर अब 8 फीसदी की जगह शोरूम कीमत का चार फीसदी ही रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे में 100 सीसी तक के दुपहिया वाहन मालिक को 2500 रुपए तक की बचत होगी। वहीं सभी तरह की निजी उपयोग की कारों के लिए अब एक समान रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ इसमें दो फीसदी की कमी की है। इससे 800 सीसी तक की कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर करीब आठ हजार रुपए कम देने पड़ेंगे। डीजल कार खरीदने पर कम से कम 20 हजार रुपए की बचत होगी। जबकि स्ट्रांग हाईब्रिड वाहन के रजिस्ट्रेशन चार्ज में 25 फीसदी की कमी की गई है। इससे रजिस्ट्रेशन कम से कम 50 हजार रुपए तक सस्ता हो गया। अभी राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन शुल्क अपेक्षाकृृत ज्यादा था, लेकिन इस कमी के बाद यह पड़ोसी राज्यों के बराबर हो गया। उधर वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक करणाराम ने बताया कि बाहरी राज्यों के पुराने वाहनों का स्टेट में रजिस्ट्रेशन सस्ता करने से राजस्व की बढ़ोतरी होगी। पहले वाहन मालिक टैक्स ज्यादा होने के चलते लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। अब मध्यम वर्गीय परिवार भी अब चौपहियां वाहन खरीद सकेंगे।

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