


बीकानेर। राजस्थान में कोरोना की स्थितियों का आकलन करने के बाद गृह विभाग की ओर से शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 1 फरवरी से दसवीं से बारहवीं तक स्कूल खुलेंगे। 10 फरवरी से छठीं से नवीं तक स्कूल खुलेंगे। दुकानें अब रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पूरे प्रदेश से वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस 31 जनवरी से प्रभावी होगी। गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में प्रदेशवासियों को कई राहतें दी गई है। प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी से फिर शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी शहरी क्षेत्रों में ही शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल 1 फरवरी से और कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। वहीं कक्षा पांचवी तक के स्कूल खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बाजारों के खुलने के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। बाजार अब रात 8 बजे की बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस 31 जनवरी से प्रभावी होगी। गाइडलाइंस जारी किए जाने से पहले सीएम गहलोत ने कोरोना की स्थितियों को लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। नई गाइडलाइन के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे। कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल परिसर में अनुमतिमिलेगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। बाजारों के खुलने का समय 2 घंटे बढ़ाया गया है। अब बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। हालांकि प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कार्यालय, संस्थानों, प्रतिष्ठानों के बाहर स्टाफ के वैक्सीनेशन संबंधी सूचना चस्पा करनी होगी। जनवरी-फरवरी में होने वाले मेलों को कोविड गाइडलाइंस की पालना के साथ आयोजन की अनुमति होगी।