


बीकानेर। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के तहत जो भी मामले आते हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही करें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रकरणों में पीडि़तों को उचित समय पर मुआवजा मिल सके। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में बताया गया कि अब तक अनुसूचित जाति के 81 पीडितों को 58.29 लाख व अनुसूचित जनजाति के एक प्रकरण में 1 पीडि़त को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भुगतान की गयी है एवं मृत आश्रित के तीन प्रकरणों में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। मेहता ने कहा कि सभी प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृत हो जाए तथा थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित ना हो। जिला कलक्टर ने कहा कि 2 माह से अधिक समय से लंबित 12 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए।