हम प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते : सुप्रीम कोर्ट

We cannot ban performance: Supreme Court
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बीकानेर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें।
सरकार ने अर्जी वापस ली
कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अर्जी वापस ले सकते हैं। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके एक सदस्य के अलग होने के बाद किसान महापंचायत ने फिर से कमेटी बनाने की अर्जी लगाई है।
किसान नेताओं ने कहा- रैली शांतिपूर्ण होगी
किसान नेताओं की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ आज लगातार दूसरे दिन मीटिंग हुई। इसमें क्या चर्चा हुई, यह अभी पता नहीं चल पाया है। इससे पहले मंगलवार की मीटिंग में पुलिस ने किसान नेताओं से ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने की अपील की। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान संघ के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि ट्रैक्टर रैली तो निकालेंगे, लेकिन पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।

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