कृषि मंडी शुल्क की छूट 100 प्रतिशत हो

Last date for filing income tax extended again
Spread the love

बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाया मंडी शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाया मंडी शुल्क में छूट की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है और साथ ही ब्याज व शास्ति में पूर्व की भांति शत प्रतिशत की छूट निरंतर रखी गई है और बकाया राशि जमा कराने की अवधि 30.09.2020 से बढ़ाकर 31.03.2021 तक किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण वैसे भी उद्योग धंधे खस्ताहाल स्थिति से गुजर रहे हैं और राज्य सरकार को इकाइयों की बुरी दशा को देखते हुए यह छूट 75 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत करनी चाहिए।

Load More Related Articles
Load More By alertbharat
Load More In blog

Leave a Reply