


बीकानेर। कोविड महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए उद्योगों को राहत पैकेज देने के लिए राजस्थान के सभी औद्योगिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित टास्क फ़ोर्स द्वारा उद्यमियों से रिको से सम्बन्धित लाभ, छूट, रियायतें प्रदान करने की मांग की गई थी जिसको राज्य केबिनेट की सिफारिश पर उद्यमियों को रिको के माध्यम से अनेक रियायतें प्रदान की गई है ।जिसमें उद्यमियों के पुराने बकाया सर्विस चार्ज जमा करवाने पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी गई है और यह छूट 31 दिसम्बर तक सर्विस चार्ज जमा करवाने पर मिलेगी। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया कि औद्योगिक भूखंड के 29 फरवरी से पूर्व उपयोग पर देय प्रतिधारण शुल्क पर 50त्न की रियायत, साथ ही रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक को 30 सितंबर 20 तक उद्यमियों को टाइम एक्स्टेंशन एवं भूखंडों के 90 दिवस तक नियमन हेतु अधिकार दिए गये है । उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण की तिथि को बिना किसी पेनल्टी के 31 मार्च 2021 तक बढा दिया गया है । किसी इकाई को यदि 29 फरवरी 20 तक अपना उत्पादन चालू करना था और वह इकाई यदि अपना उत्पादन 31 दिसम्बर तक चालू कर ले और 31 जनवरी 2021 तक शुल्क जमा करवा दे तो लेट फीस पर लगने वाले धारण शुल्क पर 50त्न की छूट रहेगी। यदि किसी उद्यमी द्वारा 31 मार्च 20 तक के नीलामी में प्लोट लिया गया है और 25त्न आवंटन शुल्क नहीं जमा करवाया है व 75 प्रतिशत राशि जो आवंटन पश्चात देनी होती है को 30 सितंबर 2020 तक का समय बढाने पावर क्षेत्रीय प्रबंधक को होगा और यह 7 माह में जो आवंटन हुए है उन्ही भूखंडों पर लागू है । यदि कोई उद्यमी 31 मार्च 2021 तक लीजडीड करवाता है तो उसको मासिक लगने वाली 500 रूपये की पेनल्टी पूर्णतया माफ़ है। 31 दिसम्बर तक पंजीकृत करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर चार्ज 31 जनवरी 2021 तक जमा करवाना होगा।नीलामी में आवंटित भूखंडों की 11 त्रेमासिक किश्तें 9त्न ब्याज के साथ कर दी गई है। सरकार द्वारा जो ये रियायतें दी गई है इससे औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्यमियों की रिको से सम्बन्धित समस्याओं का भी तुरंत निवारण हो सकेगा।