पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों से लेकर आयोजकों तक की बढ़ी चुनौती

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बीकानेर। कोरोना के बीच होने वाले पंचायत चुनाव से दावेदारों के साथ खुद चुनाव आयोग की चुनौती भी बढ़ गई है। दावेदारों के सामने जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती रहेगी। वहीं स्थानीय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए बूथों के निर्धारण से लेकर कोरोना गाइड लाइन की पालना कराते हुए चुनाव कराने की है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बीच में चुनाव कराने को लेकर सभी जिला कलक्टरों को अलग से भी गाइड लाइन जारी की है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जनसम्पर्क से लेकर जीत के विजय जूलूस तक कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा।
इन फैसलों से समझें चुनाव के बदलाव को
1. मतदान दलों को मिलेगा एक लीटर सेनेटाइजर
आयोग की ओर से मतदान दल में जाने वाले कर्मचारियों को एक लीटर सेनेटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान दलों के पहुंचने से पहले सभी बूथों को सेनेटाइज भी कराया जाएगा। चुनाव में 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ऐसे में पहले ड्यूटी कर चुके उनकी भी ड्यूटी लगने की पूरी संभावना है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया यदि बेहद आवश्यक हो तो 55 से अधिक आयु के कर्मचारियों को आरक्षित दल में शामिल किया जा सकता है।
2. आरोग्य सेतु एप करना होगा डाउनलोड
मतदान दलों में जाने वाले कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। जिन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होने है वहां ब्लॉक सीएमएचओ को कोविड गाइडलाइन की पालना कराने का जिम्मा दिया जाएगा। इसके लिए भी आयोग ने आदेश जारी किए है। मतदान दल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी चिकित्सा विभाग की ओर से की जाएगी।
3. ईवीएम की जांच से पहले कोरोना जांच
ईवीएम की जांच करने आने वाले इंजीनियर्स की पहले कोविड की जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही प्रशासन ईवीएम की जांच कराएगा। इस बार ईवीएस मशीनों की जांच भी बड़े हॉल में कराई जाएगी।
4. नामांकन के दौरान दो को ही प्रवेश
नामांकन के दौरान रिर्टर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी के अलावा एक और जने को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आवेदन जमा कराने से पहले हाथ सेनेटाइज करके प्रवेश करना होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक सभा
5.पंचायत चुनाव के दावेदार चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे।

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