


बीकानेर। गौ संवर्धन निधि में किए गए बदलाव के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बीकानेर गोशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना ने बताया कि उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के द्वारा न्यायधीश संगीत लोढ़ा,न्यायधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने राज्य सरकार के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ( ए ए जी)सलमान आगा के द्वारा अनिल कुमार गौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, अध्यक्ष बीकानेर गोशाला सेवा समिति वह अध्यक्ष गो ग्राम सेवा संघ राजस्थान के द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित के माध्यम से लगाई गई।इस पीआईएल की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार को 9.11.2020 तक जवाब देने के लिए निम्न बिंदुओं पर नोटिस जारी किया।राज्य सरकार ने हाल ही में गौ संवर्धन निधि 2016 के अंतर्गत गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान के संदर्भ में जो राशि इक_ी की जाती है वह राशि स्टांप टैक्स से ली जाती है, उस स्टांप टैक्स में राज्य सरकार ने धारा 3ख में परिवर्तन करके, उसमें इस निधि का उपयोग अन्य मदों में भी करने का एक अमन्डमेट विधयक विधानसभा राजस्थान में 24.8.2020 को पास किया।उस के संदर्भ में राज्य सरकार से माननीय हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सौ गोवंश वह 1 वर्ष पुरानी गोशाला को भी पूर्वर्ती सरकार ने जो अनुदान दिया था, जो सहयोग राशि 1-1 लाख रुपये वितरित कीये थे व राशि भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दी और सरकार ने अपने विधान में नया परिवर्तन करके गौ संवर्धन निधि को समाप्त करने की जो कोशिश की थी उसके खिलाफ भी माननीय हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। ज्ञात रहे पूरे राजस्थान में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान द्वारा वह गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के सहयोग से राज्य सरकार के इस गो विरोधी निर्णय के खिलाफ ज्ञापन प्रेषित हुए थे।
इन विषयों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 9 नवंबर 2020 तक उस पर जवाब मांगा है।
न्यायालय में तर्क दिया कि राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का विधान में परिवर्तन करके भारतीय संविधान की धारा 48 का हनन किया जा रहा है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाय को संरक्षण, संवर्धन करने वाली किसी भी तरह के आदेश को सरकार बदल नहीं सकती जबकि राजस्थान में 2750. गौशालाओं में नौ लाख गोवंश को पाला जा रहा है।
उस विषय को सरकार भूल कर गौशालाओ के हित इक_ी की गई राशि का उपयोग अनंतर करने पर माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
गौशालाओं के लिए यह जनहित याचिका गौ ग्राम सेवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना, वह बीकानेर गोशाला सेवा समिति (बीकानेर गोशाला संघ) के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जोशी मोमासर के द्वारा लगाई गई थी ।