


बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बीकानेर नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका देशनोक, डूंगरगढ़ और नोखा के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त वाणिज्यिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान मॉल, कटले, दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े, अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले आदि को रात 10 से प्रात: 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और लोग शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश के साथ ही प्रत्येक शनिवार को सायं 8 से सोमवार प्रात: 6 बजे तक बाजार बंद रखने के आदेश को प्रत्याहारित कर लिया है। अब रविवार को भी नगर निगम बीकानेर व नगरपालिका नोखा, देशनोक तथा श्रीडूंगरगढ़ के सीमा क्षेत्र में स्थित सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल , कटले, दुकानें, सब्जी मंडी, अस्थाई दुकानें और सहित समस्त बाजार बाजार खोले जा सकेंगे।