अब हर साल चुकाना होगा यूडी टैक्स

Last date for filing income tax extended again
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जयपुर। अब लोगों को हर साल ही नगरीय विकास कर चुकाना होगा। सरकार ने एक मुश्त यूडी टैक्स चुकाने का आदेश वापस ले लिया है। इसके लिए डीएलबी निदेशक ने आदेश जारी कर दिए है। ऐसे में अब लोगों को हर साल ही यूडी टैक्स देना होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने फरवरी 2018 में एक मुश्त यूडी टैक्स जमा कराने का आदेश निकाल कर लोगों को राहत दी थी। हालांकि इसके तहत लोगों को वार्षिक यूडी टैक्स के आठ गुना रकम चुकानी पड़ती थी। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए लीज के जैसे ही आवासीय, संस्थानिक, व्यावसायिक, औद्योगिक व अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों पर एक मुश्त यूडी टैक्स जमा कराने की छूट दी थी। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने इसे नगर निकायों की आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए सरकार को पत्र लिखा और एक मुश्त यूडी टैक्स जमा कराने की छूट को वापस बंद करने का आग्रह किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि नगर निकायों की आय का प्रमुख स्रोत यूडी टैक्स ही है। अब डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने एक आदेश जारी कर एकमुश्त यूडी टैक्स जमा कराने का आदेश वापस ले लिया है।

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