


बीकानेर। कोरोना संक्रमण के साए में जिले में हो रहे चुनाव में इस बार मतदाताओं को ही नहीं प्रशासन को भी कई सावधानियां बरतनी होगी। वोटिंग के दौरान मतदान केन्द्र पर रखे जाने वाले मतदाता रजिस्टर में वोटर को खुद के पेन से हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पंच एवं सरपंच के चुनाव में कोविड संक्रमण को देखते हुए हर मतदान दल को 10 पेन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्था के तहत होने वाले पंच व सरपंच के चुनाव में मतदान के दौरान प्रत्येक घंटे में पेन को बदलना होगा एवं उपयोग करने के दौरान पेन को समय-समय पर सेनेटाइज भी करना होगा। मतदान के दौरान यदि कोई मतदाता स्वयं के पेन से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करना चाहें तो भी उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था चुनाव में पहली बार की गई है।
मतदाता पर्ची कचरा पात्र में ही डालनी होगी
आयोग के निर्देश के तहत मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र रखना होगा। इससे रददी मतदान कक्ष में इधर-उधर नहीं फैल सके। कोरोना संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह भी जरूरी होगा कि यदि कोई भी वोटर मतदातापर्ची लेकर आए तो उस पर्ची को कचरा पात्र में ही डाले।
प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को बाहर भी बिठा सकेंगे
मतदान के दौरान यदि प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को मतदान कक्ष के अंदर बिठाने से सोशल डिस्टेसिंग की पालना संभव नहीं हो तो उन्हें मतदान कक्ष से बाहर इस तरह बिठाया जाएगा, इससे उन्हें कक्ष के अंदर की कार्रवाई स्पष्ट दिखाई दे सके और जरूरी होने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके।
कोरोना के लक्षण दिखे तो कर्मचारी को अलग करना होगा
मतदान के दौरान मतदान दल के किसी भी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत अन्य कर्मचारियों से अलग करना होगा। नोडल अधिकारी ऐसे कार्मिक की कोविड जांच भी कराएंगे। जांच के परिणाम भी तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी को बताने होंगे। साथ ही हर मतदान केन्द्र के बाहर बूथ पर सेनेटाइजर की व्यवस्था करना जरूरी होगा। मतदाताओं की सहायता के कार्य में लगे व्यक्तियों को पूरे समय मास्क लगाना होगा। वही मतदाता को भी मास्क लगाने पर ही मतदान केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। आने वाले मतदाता को सेनेटाइज करना होगा।